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संरक्षित स्मारकों व संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि, 1 जनवरी 2026 से लागू

उदयपुर, 30 दिसंबर। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की अधिसूचना तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के आदेश के तहत राजस्थान के स...

उदयपुर, 30 दिसंबर। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की अधिसूचना तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के आदेश के तहत राजस्थान के संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में प्रवेश शुल्क लागू एवं संशोधित किया गया है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक हिमांशु सिंह ने बतया कि उदयपुर वृत्त के अंतर्गत आने वाले राजकीय संग्रहालय उदयपुर, राजकीय संग्रहालय आहड़ (उदयपुर) में भारतीय दर्शकों के लिए 30 रुपये, भारतीय विद्यार्थियों के लिए 20 रुपये, विदेशी दर्शकों के लिए 150 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय संग्रहालय उदयपुर एवं राजकीय संग्रहालय आहड़ के लिए कॉम्पोजिट (संयुक्त) टिकट व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे पर्यटक दोनों संग्रहालयों का भ्रमण एक ही टिकट से कर सकेंगे।
अधीक्षक हिमांशु सिंह ने बताया कि संशोधित प्रवेश शुल्क से स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव एवं पर्यटक सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी।

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