उदयपुर। राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक के तहत लाइसेंस फीस में वृद्धि की गई है। फीस वृद्धि को लेकर होटल एसोसिएश...
उदयपुर। राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक के तहत लाइसेंस फीस में वृद्धि की गई है। फीस वृद्धि को लेकर होटल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह को भी पत्र लिखकर वृद्धि में कमी की मांग की गई है।
होटल एसोसिएशन उदयपुर अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सचिव उषा शर्मा, कोषाध्यक्ष जोय सुवालका सहित सदस्यों ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई फीस का विरोध किया है। नगर निकाय द्वारा पूर्व में भी फीस को बढ़ाया गया था सरकार द्वारा फीस में वृद्धि की गई है।
पहले 10 कमरे तक 20 कमरे तक एवं 20 कमरों से अधिक तीन विभिन्न श्रेणियां में होटल लाइसेंस नवीनीकरण किया जाता था। 10 कमरे तक 5000, 10 से 20 कमरों तक 10000, 20 कमरों से अधिक के लिए 15000 रुपए निर्धारित था। नए आदेश अनुसार 50 कमरे के सभी होटलों के लिए एक समान ₹25000 प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है जो किसी भी सूरत में न्याय संगत नहीं है।
50 रूम तक एक ही कैटगरी का निर्धारण करना भी पूर्णतया गलत है। 10 से 25 तक कमरों के लिए अलग कैटिगरी निर्धारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से छोटे होटल्स है जहां पर 8 से 25 कमरे है। कुल मिलाकर 50 से कम कमरों के लिए अलग अलग स्लेब का निर्धारण होना चाहिए।
हम सरकार से मांग करते हैं फीस वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए एवं रूम कैटेगरी में स्लैब दिए जाकर रेट निर्धारण की जाए। इसी के साथ रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस में भी बहुत अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। संगठन ने रेस्टोरेंट लाइसेंस फीस में वृद्धि को कम करने तथा जिन होटलों को निकाय द्वारा पूर्व में लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हें बिना किसी शर्तों के लाइसेंस का नवीनीकरण करने की भी मांग की।

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