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निगम की बड़ी कार्यवाही, 2 क्विन्टल 60 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलिया जब्त

निगम आयुक्त के निर्देश पर हुई आकस्मिक कार्यवाही, प्लास्टिक उपयोग पर हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना उदयपुर। नगर निगम द्व...


निगम आयुक्त के निर्देश पर हुई आकस्मिक कार्यवाही, प्लास्टिक उपयोग पर हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना

उदयपुर। नगर निगम द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल से भी अधिक सिंगल यूज  प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया है। 

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक केरिबेग के भण्डारण, बेचने एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उदयपुर शहर में लगातार बढ़ते हुए प्लास्टिक केरिबेग उपयोग को देखते नगर निगम द्वारा पुनः सोमवार से विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में सोमवार को निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने मय टीम धानमण्डी क्षेत्र में संगावत ब्रदर्स नामक दुकान पर राजेश संगावत द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय किया जा रहा था। दुकान के पास ही किराये के गोदाम में नियमानुसार तलाशी लिये जाने पर 10 प्लास्टिक के कट्टो में विभिन्न साइज के प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग के पैकेट मिले। 10 बैग का कुल वजन 2 क्विंटल 60 किलोग्राम हुआ। टीम द्वारा मौके पर ही समर्पण प्लास्टिक केरी बैग जब्त किये गये। पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी द्वारा पूछताछ पर जब्त कैरी बैग अहमदाबाद से मगवाना बताया गया।

निगम कार्यवाही को हल्के में न ले, हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट आगाह करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का व्यापार या उपयोग कर रहा है वह निगम की कार्यवाही को हल्के में न ले। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, उपयोग, क्रय विक्रय, कब्जे में रखना एवं परिवहन करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है । इसके तहत अपराधी को 5 वर्ष तक के करावास सजा या 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो सजा से दण्डनीय किया जा सकता हैं। प्लास्टिक का उपयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत् भी दण्डनीय है।

आयुक्त की शहरवासियों एवं व्यापारी संस्थाओं से अपील, लगातार चलेगी कार्यवाही

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर वासियो के साथ व्यापारी संस्थाओं से प्रतिदिन के कार्यों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सब्जी व अन्य सामान लाने के लिए कपडे की थेली या बायोडिग्रेबल थेली का प्रयोग करे। शहर को साफ सुन्दर बनाये रखने में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे  अभियान में अपना सहयोग करें। व्यापारी संस्थाएं भी अपने सदस्यों की प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करे। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम द्वारा लगातार आकस्मिक अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक केरिबेग का बडा अथवा थोड़ा स्टॉक रखने वालो या उपयोग करने वाले के विरूद्व प्रतिदिन कार्यवाही की जाएगी।

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