उदयपुर जिले में एसआईआर 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची जारी 15 जनवरी, 2026 तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति उदयपुर, 16 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आय...
उदयपुर जिले में एसआईआर 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची जारी
15 जनवरी, 2026 तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति
उदयपुर, 16 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत दिनांक 4 नवम्बर 2025 से दिनांक 11 दिसम्बर 2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया है। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व उदयपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 19 लाख 62 हजार 340 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। जिले में गणना चरण के दौरान कुल 17 लाख 66 हजार 592 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं जिनका नाम मंगलवार को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।
गणना चरण के दौरान 19 नवम्बर 2025 से 7 दिसम्बर 2025 तक जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय उनके कारण बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराई गई, जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण जान सकें तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इन बैठकों का बैठक कार्यवाही विवरण तथा अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय कारण उदयपुर जिले की वेबसाइट नकंपचनत.तंरेंजींद.हवअ.पद पर भी उपलब्ध कराई गई है।
गणना चरण के दौरान कुल 1 लाख 95 हजार 748 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अध्किरी, राजस्थान की वेबसाईट मसमबजपवद.तंरेंजींद.हवअ.पद एवं जिले की वेबसाइट udaipur.rajsathan.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है। गणना चरण के दौरान कुल 1 लाख 95 हजार 748 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अध्किरी, राजस्थान की वेबसाईट election.rajsathan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट https://election.
यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि 3929 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 2537 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म-6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति दिनांक 1.4.2026, 1.7.2026 अथवा 1.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप रातानी, कुंतल जोशी, जगदीश खेरालिया, शांतिलाल जैन, भारतीय आदिवासी पार्टी से अमित खराड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हिम्मत चांगवाल, सुभाष श्रीमाली, इंडियन नेशनल कांग्रेस से फतह सिंह राठौड़, दिनेश कुमार दवे, डॉ. संजीव राजपुरोहित, महेंद्र डामोर, अरूण टांक, कौशल नागदा, पंकज पालीवाल, बहुजन समाज पार्टी से सुरेश कुमार मेघवाल, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद हनीफ उपस्थित रहे।
प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियाँ (एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपिŸायों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के ंसंबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता/पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है।
इसी के साथ जिले/विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया गया। पूर्व में जिले/विधानसभा क्षेत्र में 1936 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन/सुव्यथीकरण कर 322 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में उदयपुर जिले में 2258 मतदान केन्द्र हो गये हैं। इस प्रकार जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है।
आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 16.12.2025 से 15.01.2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की जावेगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जावेगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा करेंगे।
ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी ‘‘जिला मजिस्ट्रेट’’ को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी ‘‘मुख्य निर्वाचन अधिकारी’’ को अपील की जा सकेगी। इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 14.02.2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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