अजमेर। स्वच्छ भारत मिशन शहर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता द्वारा सोमवार प्रातः नगर निगम अजमेर के...
अजमेर। स्वच्छ भारत मिशन शहर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता द्वारा सोमवार प्रातः नगर निगम अजमेर के नवनिर्मित भवन के सभागार में नगर निगम उपायुक्त अनीता चौधरी सहित जिले की सभी नगर निकायों के आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कार्यशाला को संबोधित किया गया। प्रारंभ में नगर निगम अधिकारियों द्वारा ब्रांड एंबेसडर गुप्ता का स्वागत अभिनंदन किया गया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की यह मंशा है कि राज्य के किसी भी जिला गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति स्वच्छता से वंचित नहीं रहे क्योंकि जहां स्वच्छता और साफ सफाई होगी तो वातावरण में शुद्धता रहेगी। वही, जहां शुद्धता का वास होता है वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहता है तथा एक स्वस्थ बौद्धिक मानव संसाधन देश और प्रदेश को प्रगति के राह पर ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें करोड़ों रुपए व्यय होता है वहीं यदि लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो इन योजनाओं पर होने वाला खर्च बचेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यह धनराशि उपयोग में आएगी।
90 ए के अंतर्गत भू उपयोग परिवर्तन करने से पहले की जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए
90 ए को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए की 90 ए करने के पहले जब तक वह मालिक द्वारा सभी सुविधा उपलब्ध नहीं कर दी जाती है तब तक 90 ए की कार्रवाई संपादित नहीं की जाए तथा निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जब तक भूमि का पूरा डेवलपमेंट संबंधित भू मालिक द्वारा नहीं कर दिया जाए स्वीकृती जारी नहीं की जाए। जिसमें रोड लाइट, पानी, नाली तथा बगीचे जैसे आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने पश्चात ही उसे जो 12.5 परसेंट प्लॉट रोके गए हैं उसको आवंटन किया जाए। उससे पहले किसी भी सूरत में अगर आपने आवंटन कर दिया तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार रहेगा। जनता यह नहीं समझती कि कॉलोनी में डेवलपमेंट संबंधित मालिक द्वारा किया जाएगा। वह तो केवल निकायों को कोसती है तथा निकाय से उम्मीद करती है कि सभी तरह की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाए जबकि यह स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति कॉलोनी कटेगा वही सारी व्यवस्थाओं सुविधाओं का संचालन करेगा।
बिना लाइसेंस के मांसाहार सामग्री बेचना है अपराध
ब्रांड एंबेसडर गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए की यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मांसाहार सामग्री इत्यादि बेचता है तो उसके विरुद्ध सक्षम धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर खुले रूप से मांस बेचे जाने को भी निषेध किया जाए। नगर निकाय द्वारा अनुज्ञाधारक व्यक्ति द्वारा ही मांस बेचने की दुकान चलाई जा सकती है वह भी स्थानीय निकाय विभाग से समय-समय पर जारी होने वाली गाइडलाइन के अनुरूप गतिविधि होनी चाहिए।

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