उदयपुर, 16 जून। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 के तहत राज्य में स्वच्छ जल की मछलियों के संरक...
उदयपुर, 16 जून। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 के तहत राज्य में स्वच्छ जल की मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 31 अगस्त, 2026 तक स्वच्छ जल की मछलियों के विक्रय अथवा वस्तु विनिमय के उद्देश्य से प्रदर्शन, विक्रय या अभिदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। उप निदेशक मत्स्य विभाग उदयपुर ने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों व संस्थाओं से अधिसूचना की पालना करने का आग्रह किया है।
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