उदयपुर, 15 जून। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026...
उदयपुर, 15 जून। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण से शेष रही पड़त मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की आॅनलाईन ई-नीलामी के लिए विभागीय वेबसाईट ीजजचेध्ध्पमउेण्तंरंेजींदण्
यह है प्रक्रिया
आबकारी आयुक्त के अनुसार ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट से अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-आॅक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने के बाद ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल ीजजचेध्ध्ेेवण्तंरंेजींदण्हवअण् पद पर सिटीजन केटेगरी के अन्तर्गत एसएसओ आईडी बनाना जरूरी है। उक्त नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम 5 घंटे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार तक जारी रहेगी। बोलीदाता को कम से कम 10 हजार रुपए अथवा 10 हजार के गुणांक में बढाकर बोली लगानी होगी। बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नही लगा सकेगा।
कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राषि का विवरण विभागीय वेबसाईट ीजजचेध्ध्पमउेण्तंरंेजींदण् हवअण्पद पर उपलब्ध रहेगा। आॅनलाईन नीलामी में एसएसओ आईडी के माध्यम से भाग लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक ीजजचेध्ध्पमउेण्तंरंेजींदण् हवअण्पद पर बोलीदाता के आॅनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिए। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान नही होने या तकनीका कारणों से राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। प्रत्येक कलस्टर के लिए ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि अथवा डायनेमिक एरनेस्ट मनी भी जमा करानी होगी।
कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राषि का विवरण विभागीय वेबसाईट ीजजचेध्ध्पमउेण्तंरंेजींदण्
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