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दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन 31 जुलाई तक

उदयपुर, 15 जून। राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में “मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026” के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटी...

उदयपुर, 15 जून। राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में “मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026” के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। बजट घोषणा 2026-27 के तहत चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा है आदि को प्रोत्साहित करने के लिये निःशुल्क  स्कूटी उपलब्ध करवायी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक का चलन निःशक्तता का यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) होना आवश्यक है। आवेदक यदि विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहा है तो पेंशन पीपीओ की प्रति आवश्यक है। आवेदक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसके माता-पिता अभिभावक/स्वयं की संकलित वार्षिक 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजनान्तर्गत राजस्थान के मुल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत 18 से 29 आयु वर्ग के दिव्यांगजन को प्रथम वरीयता से पात्रतानुसार स्कूटी वितरित की जायेगी। जिले के लिये निर्धारित स्कुटियों में से प्रथम वरीयता के वितरण के बाद यदि  स्कूटी   शेष रहने पर द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के दिव्यांगजन को स्कूटी वितरित की जायेगी। आवेदन के साथ यूडीआईडी कार्ड, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र/पेंशन पीपीओ नियमित अध्ययनरत का प्रमाण, शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज देने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इच्छुक आवेदक अपने स्कूटी हेतु आवेदन 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन एसएसओ आईडी पर उपलब्ध आइकन (सीएम स्कूटी योजना) माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति आवेदन की अंतिम दिनांक के 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

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